वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है।
निर्मला ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।
बता दें कि यह केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा।
7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा।
इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया।