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ई-एफआईआर, एफआईआर का एक डिजिटल रूप होता है। 

ई-एफआईआर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

ई-एफआईआर में डकैती, हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में केस दर्ज हो सकता है।

इसका फायदा ये है कि बिना थाने जाए आप ई-एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।

ई-एफआईआर दर्ज करवाने के 3 दिन बाद व्यक्ति को थाने जाना होगा। 

ई-एफआईआर में आप मानहानि या फिर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा सकते हैं।

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