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खेतों में लगाई आग तो हो सकता है 6 महीने की जेल, प्रशासन का आया निर्देश

उत्तराखंड में फायर सीजन 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक रहता है। जिसमें कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं।

अगर अब कोई भी अपने खेत में आग लगाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के हर जिले में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

अगर कोई भी अपने खेत में आग लगाता है, तो उसके ऊपर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और उनसे जुर्माना भी वसूलेगी।

खेत में आग लगाते हुए पाया जाता है, तो उसके ऊपर आपदा अधिनियम 133 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उसे करीब 6 महीने की जेल भी हो सकती है।

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