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लड़की के स्तनों को पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ देना… बलात्कार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

आजकल देखा जाए तो बलात्कार की खबरें आपको हर तरफ से सुनने को जाएगी। 

 जिसमें लड़कियों के साथ किस तरीके बलात्कार किया जाता है और उनको फिर कैसे मौत के घाट उतरा जाता है।

आज हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे है जिसमें किस तरीके से लड़की से साथ बलात्कार किया गया और उसके आरोपियों को क्या सजा दी गई।

मामला कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र का है जहां पवन और आकाश ने 11 वर्षीय पीड़िता के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। 

जिसमें आरोपी ने पीड़िता के पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया।  

अब इस केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोपों में संशोधन करते हुए आरोपों को नए नजरिए से देखा है।

जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि पीड़िता के स्तनों को पकड़न और पायजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है।

 इससे पहले आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप नहीं बनता है। 

हाईकोर्ट ने समन आदेश में संशोधन करते हुए निचली अदालत को संशोधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ नया समन आदेश जारी करने का निर्देश दिया। 

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