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कैसे और कौन बढ़ाता है सांसदों की सैलरी?

केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की है।

सांसदों का वेतन एक लाख से बढ़ाकर 1.24 लाख कर दिया गया है।

पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके सांसदों का वेतन बढ़ाया गया है।

ऐसे में आइए जानते हैं कि सांसदों का वेतन कौन बढ़ाता है।

पहले सांसदों का वेतन तय करने का अधिकार संसद के पास था।

2018 में संशोधन के बाद इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया।

सांसदों का वेतन संसद और केंद्र सरकार मिलकर बढ़ाते हैं।

सबसे पहले केंद्र सरकार सांसदों के वेतन में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करती है फिर इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है।

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