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अगर आप भी यूट्यूब से करते हैं कमाई, जानिए कितना देना होता है टैक्स?

भारत में YouTube से होने वाली कमाई पर आयकर लागू होता है

आयकर विभाग ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसरों के लिए कर नियम बनाए हैं

YouTube से होने वाली कमाई आपकी सालाना आय में शामिल होती है

इस पर सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगता है

अगर कोई YouTuber सालाना 3 लाख रुपये तक की आय अर्जित करता है, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता

हालांकि, अगर आप इस सीमा से ज़्यादा कमाते हैं

तो आपको टैक्स स्लैब के अनुसार कर देना होगा

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