ITR नहीं भरा तो हो सकता है जेल, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना
आज ITR भरने की आखिरी तारीख है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है।
अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में नाकाम रहते हैं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है।
आईटी एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
बता दें इनकट टैक्स एक्ट के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा या आप टैक्स नहीं दते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
कानून में साफ कहा गया है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने, इनकम छिपाने और फर्जी दावे करने पर जेल की सजा का प्रावधान है।
अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
इसी तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से कम है तो आपको तीन महीने से दो साल तक की कड़ी सजा हो सकती है। साथ ही फाइन भी देना पड़ सकता है।