एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को CISF की महिला जवान ने चंड़ीगढ़ एयरपोर्ट मारा थप्पड़।
थप्पड़ मामले वाली CISF की महिला जवान का नाम कुलविंदर कौर है।
भारत में थप्पड़ मारने की सजा के बारे में IPC में बताया गया है।
IPC की अलग-अलग धाराओं में थप्पड़ मारने की सजा का जिक्र है।
सजा के लिए यह निर्भर करता है कि थप्पड़ किन हालातों में मारा गया।
आईपीसी के सेक्शन 323 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है
IPC के धारा 323 -जानबूझकर नुकसान या चोट पहुंचाने पर आरोपी को एक साल की जेल या जुर्माने की सजा दी जाती है