| लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान आज हैं। इस चरण में 8 राज्यों की में वोटिंग होगी
| वोट देने में भागीदारी बढ़ाने के लिए हर दफ्तर के कर्मचारियों को इस दिन छुट्टी दी जाती है
| रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 135B के तहत वोटर को चाहे वह किसी भी दफ्तर का हो छुट्टी दी जाएगी
| अगर कोई मालिक इस नियम के तहत अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है
| यह जुर्माना ₹500 तक बढ़ाया जा सकता है
| कर्मचारियों को छुट्टी के बदले किसी और दिन काम कराया जाएगा
| यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो आम तौर पर उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां चुनाव हो रहा है
| ये नियम उन पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उस रोजगार के संबंध में खतरा या नुकसान हो सकता है