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वोटिंग के दिन छुट्टी ना देना बॉस को पड़ेगा भारी

| लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान आज हैं। इस चरण में 8 राज्यों की में वोटिंग होगी

| वोट देने में भागीदारी बढ़ाने के लिए हर दफ्तर के कर्मचारियों को इस दिन छुट्टी दी जाती है 

| रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 135B के तहत वोटर को चाहे वह किसी भी दफ्तर का हो छुट्टी दी जाएगी 

| अगर कोई मालिक इस नियम के तहत अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं देता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है 

| यह जुर्माना ₹500 तक बढ़ाया जा सकता है 

| कर्मचारियों को छुट्टी के बदले किसी और दिन काम कराया जाएगा

| यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो आम तौर पर उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां चुनाव हो रहा है 

| ये नियम उन पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उस रोजगार के संबंध में खतरा या नुकसान हो सकता है

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