बिना Voter ID Card मतदान के नियम

पूरे भारत में 1 जून तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

वोट देने के लिए पहचान पत्र या इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) अत्यंत महत्वपूर्ण है।

क्या आप मतदान करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है?

यहां एक त्वरित मार्गदर्शिका दी गई है कि आप कैसे मतदान कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक पंजीकृत मतदाता हों।

मतदाता पहचान पत्र की भौतिक प्रति खो जाने पर भी कोई मतदान कर सकता है।

कोई भी इनमें से कोई एक दस्तावेज़ मतदान केंद्र पर ले जाकर मतदान कर सकता है: पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के आईडी कार्ड और फोटोयुक्त पेंशन कार्ड

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