इटली में सरोगेसी को यूनिवर्सल क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए हाल ही में वहां एक कानून पारित किया गया है।
नए कानून के पारित होने के बाद, जहां सरोगेसी वैध है, वहां भी इटली के लोग ऐसा करने पर अपराध करने के दोषी माने जाएंगे।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाकर महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है।
कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध के बाद महिलाओं की स्वतंत्रता और गर्भधारण का अधिकार कमजोर हो जाएगा।
इटली में सरोगेसी को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर माना जाता है।
इटली के साथ-साथ फ्रांस और जर्मनी में भी सरोगेसी प्रतिबंधित है, जबकि ग्रीस, भारत, अमेरिका में यह कानूनी रूप से अवैध नहीं है।
कैलिफोर्निया में अगर सरोगेसी व्यावसायिक उद्देश्यों से नहीं की जाती है, तो यह वैध है।