Voter ID के बिना इन डॉक्यूमेंट्स से भी कर सकते हैं वोट

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं

वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है

Voter ID Card के बिना भी आप वोट डाल सकते हैं

आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से भी वोट कर सकते हैं

इनमें पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी शामिल है

रिटायर्ड कर्मियों के लिए पेंशन दस्तावेज भी इस डॉक्यूमेंट शामिल है

इसके अलावा UDID कार्ड का भी वोट डालने में इस्तेमाल हो सकता है

आप वोट के लिए बैंक या डाकघर की ओर से जारी तस्वीर वाली पासबुक भी यूज कर सकते हैं

इसमें आप सांसद या MLC की ओर से जारी आधिकारिक पहचान पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं