Oct 24, 2024
Preeti Pandey
इस राज्य में अगर 21 साल से पहले करा दी शादी तो मिल सकती है बड़ी सजा!
हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना या करवाना अपराध होगा।
यह विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।
अगर राज्यपाल इसे मंजूरी देते हैं तो लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल हो जाएग
ी।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां लड़कियों की शादी की क
ानूनी उम्र बढ़ा दी गई है।
अगर लड़का और लड़की दोनों की उम्र 21 साल से कम है तो वह भी बाल विवाह होगा।
ऐसा करना अपराध होगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अगर बाल विवाह होता है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
आपको बता दें, यह सभी लोगों पर लागू होगा चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो।
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