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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारत में 1 अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम (RBI Automatic Debit Payment New Rule) लागू होने जा रहा है। इसके तहत बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल के पैसे काटने से पहले हर बार परमिशन लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटे।
ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली बिल या नेटफ्लिक्स के लिए पेमेंट जैसे किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाता है।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही ऑटो डेबिट से जुड़ा नोटिफिकेशन रटर के जरिए भेजा जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर डळढ सिस्टम जरूरी किया गया है।
अभी की व्यवस्था के अनुसार डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने बिना किसी जानकारी दिए ग्राहक के खाते से काट लेते हैं। इससे फ्रॉड की संभावना रहती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए ही यह बदलाव किया गया है। अक्सर लोग अपने मोबाइल, पानी का बिल, और बिजली आदि के बिलों को ऑटो पेमेंट मोड में डाल देते हैं। जैसे ही बिल भरने की तारीख आती है, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाले खाते से पैसा अपने आप कट जाता है।
ये बदलाव सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम या उन पर सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर लागू होगा। यानी अगर आपने कोई होम, व्हीकल या पर्सनल लोन लिया है तो इसकी किस्त पर ये नया सिस्टम लागू नहीं होगा। क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है न कि आपके कार्ड से।
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