इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, Delhi News: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। सीबीआई की अदालत ने आज उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गत 30 मई को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका पर 14 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। बचाव पक्ष व ईडी की दलीलें सुनने के बाद जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
ईडी ने कल सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली में व्यावसायिक व आवासीय सहित 10 जगह छापेमारी की थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के एक नामी पब्लिक स्कूल चेन के कार्यालयों पर शुक्रवार को ईडी ने अधिकारियों ने दबिश दी थी। इस दौरान पब्लिक स्कूल चेन के निदेशकों व प्रमोटर से पूछताछ की गई। प्रमोटर और निदेशकों का जैन के मामले में संबंध है।
ईडी ने साल 2017 में मनी लान्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी और इसी आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। मनी लान्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत ही सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया है।
सत्येंद्र जैन की 30 मई को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनके परिवार व अन्य के खिलाफ भी छापेमारी की थी और इस दौरान 2.85 करोड़ अवैध कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद करने जांच एजेंसी ने दावा किया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जैन बिना पोर्टफोलियो मंत्री हैं और ईडी उनके खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.