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Aryan Drug Case आर्यन को बेल नहीं, वकील ने कोर्ट में किया रिया चक्रवती केस का जिक्र तो जवाब में एएसजी ने क्या कहा

India News Editor • LAST UPDATED : October 4, 2021, 1:05 pm IST
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Aryan Drug Case आर्यन को बेल नहीं, वकील ने कोर्ट में किया रिया चक्रवती केस का जिक्र तो जवाब में एएसजी ने क्या कहा

Aryan Drug Case

इंडिया न्यूज, मुम्बई:
(Aryan Drug Case) बीच समुद्र कू्रज पर ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका सोमवार को खारिज हो गई। मुम्बई की कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है जिससे इस मामले में और खुलासा हो सके। आर्यन की जमानत पर कई घंटे सुनवाई चली। इस दौरान आर्यन और अन्य वकीलों ने आरोपियों की जमानत के लिए काफी जोर लगाया। यहां तक कि आर्यन के वकील ने रिया चक्रवती को मिली जमानत के फैसले का भी जिक्र किया लेकिन कोर्ट ने एनसीबी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें भी सुनी। आईए जानते हैं कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी गई-

एएसजी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट पर ड्रग पेडलर्स के साथ बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का भी संकेत देती है। कथित तौर पर चैट में कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि भुगतान के तरीकों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की जांच के साथ इस्तेमाल किए गए कोड के बारे में जांच की जानी चाहिए। इसलिए इस केस की जांच के लिए आर्यन को कस्टडी में लेकर और पूछताछ करनी है, लिहाजा उसे व अन्य आरोपियों को 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा जाएं।

Aryan के वकील ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दूसरी ओर, आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एनसीबी द्वारा उल्लिखित सभी धाराएं जमानती हैं। उन्होंने पिछले फैसलों के साथ-साथ रिया चक्रवर्ती के फैसले को भी पढ़ा। मानेशिंदे ने एक फैसले का हवाला दिया और बताया कि कैसे एक आरोपी के पास मिली व्यावसायिक मात्रा का इस्तेमाल दूसरे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी पेश किया कि कैसे किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मानेशिंदे ने कोर्ट में तर्क दिया बिना पुष्टि के केवल फोन पर बात करना अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, आगे हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

मानेशिंदे के अलावा अरबाज खान मर्चेंट और मुनमुन धमेर्चा के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, एएसजी ने जोर देकर अदालत से हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया। एएसजी ने अदालत से कहा कि हम जांच के प्रारंभिक चरण में हैं। जमानत पर अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हिरासत के लिए समय बढ़ाने पर विचार करें।

Also Read : Drug Case Aryan नहीं मिली बेल, 7 तक NCB की कस्टडी में रहेगा आर्यन खान

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