संबंधित खबरें
Jharkhand Assembly Election Result: सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी से लेकर चम्पई सोरेन और सुदेश महतो तक, झारखंड के इन दिग्गजों के किस्मत का आज होगा फैसला
Maharashtra-Jharkhand Election Result Live: झारखंड-महाराष्ट्र में किसको मिलेगी सत्ता की चाभी, जनता ने किसको किया है बेदखल? आज हो जाएगा तय
सेब, जूस में मिलावट के बाद अब…केरल से सामने आया दिलदहला देने वाला वीडियो, देखकर खौल जाएगा आपका खून
BJP ने शुरू की दिल्ली विधानसभा की तैयारी… पूर्व APP नेता ने की जेपी नड्डा से मुलाकात, बताई पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह
मणिपुर में जल्द होगी शांति! राज्य में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उपद्रवियों के बुरे दिन शुरू
नतीजों से पहले ही हो गई होटलों की बुकिंग? झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विधायकों को दिया सीक्रेट इशारा
इंडिया न्यूज, मुम्बई:
(Aryan Drug Case) बीच समुद्र कू्रज पर ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका सोमवार को खारिज हो गई। मुम्बई की कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है जिससे इस मामले में और खुलासा हो सके। आर्यन की जमानत पर कई घंटे सुनवाई चली। इस दौरान आर्यन और अन्य वकीलों ने आरोपियों की जमानत के लिए काफी जोर लगाया। यहां तक कि आर्यन के वकील ने रिया चक्रवती को मिली जमानत के फैसले का भी जिक्र किया लेकिन कोर्ट ने एनसीबी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें भी सुनी। आईए जानते हैं कि कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी गई-
एएसजी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट पर ड्रग पेडलर्स के साथ बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, जो अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का भी संकेत देती है। कथित तौर पर चैट में कोड नामों का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि भुगतान के तरीकों और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की जांच के साथ इस्तेमाल किए गए कोड के बारे में जांच की जानी चाहिए। इसलिए इस केस की जांच के लिए आर्यन को कस्टडी में लेकर और पूछताछ करनी है, लिहाजा उसे व अन्य आरोपियों को 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा जाएं।
दूसरी ओर, आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एनसीबी द्वारा उल्लिखित सभी धाराएं जमानती हैं। उन्होंने पिछले फैसलों के साथ-साथ रिया चक्रवर्ती के फैसले को भी पढ़ा। मानेशिंदे ने एक फैसले का हवाला दिया और बताया कि कैसे एक आरोपी के पास मिली व्यावसायिक मात्रा का इस्तेमाल दूसरे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी पेश किया कि कैसे किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मानेशिंदे ने कोर्ट में तर्क दिया बिना पुष्टि के केवल फोन पर बात करना अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, आगे हिरासत की आवश्यकता नहीं है।
मानेशिंदे के अलावा अरबाज खान मर्चेंट और मुनमुन धमेर्चा के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, एएसजी ने जोर देकर अदालत से हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया। एएसजी ने अदालत से कहा कि हम जांच के प्रारंभिक चरण में हैं। जमानत पर अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हिरासत के लिए समय बढ़ाने पर विचार करें।
Also Read : Drug Case Aryan नहीं मिली बेल, 7 तक NCB की कस्टडी में रहेगा आर्यन खान
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.