संबंधित खबरें
Give Up Abhiyan: सावधान! 31 जनवरी तक अगर नहीं हटवाया इस योजना से अपना नाम तो होगी कानूनी कार्रवाई
Madhya Pradesh News: नींद में था परिवार, तभी झोपड़ी में लगी आग, 3 लोग जलकर हुए राख
Vinay Saxena Vs Atishi: आखिर ऐसा क्या हुआ! जो CM आतिशी ने LG को कहा धन्यवाद
Fake army officer: सेना का फर्जी अफसर बन विदेशी महिला के साथ कांड…फिर शर्मसार हुई ताज नगरी
UP News: अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दाव, घर-घर पहुंचा PDA का पर्चा, अंबेडकर विवाद में नया मोड़
Kuno National Park: कुनो नेशनल पार्क से फिर फरार हुआ चीता, वीडियो आया सामने, लोगों में दहशत का माहौल
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। उन्हें 1 लाख रुपये का मुचलका जमा कराने के बाद जमानत दी गई है। हालांकि बेल के बाद भी अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में वह अब भी जेल में ही बने रहेंगे। लेकिन इस केस में बेल के बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या देशमुख की दिवाली कैसी होगी? क्या देशमुख इस दीवाली जेल के सलाखों के अंदर होंगे या फिर बाहर अपने परिवार के साथ। आइए इस केश को थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अनिल देशमुख को बीते साल 2 नवंबर को अरेस्ट किया था। पिछले साल मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के आदेश दिए थे। इस मामले की जांच CBI कर रही है।
बाद में ED ने भी इसकी जांच शुरू की। ED को जांच में मिला कि गृह मंत्री रहते हुए देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और मंबई के ऑर्केस्ट्रा बार से 4.70 करोड़ रुपये की वसूली की। बाद में इस पैसे को उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख ने दिल्ली की एक शेल कंपनी को कैश के रूप में ट्रांसफर किए। उसके बाद यही रकम श्री साईं शिक्षण संस्था को डोनेशन के रूप में मिली। इस संस्था को देशमुख परिवार चलाता है।
अनिल देशमुख की जमानत अर्जी का ईडी ने पुरजोर विरोध किया था. ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जेल में बंद अनिल देशमुख को अगर जमानत दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री PMLA के तहत मुख्य आरोपी ही नहीं हैं। उन्होंने दलील थी कि आर्थिक अपराध गंभीर है और यह देश की वित्तीय ताकत को प्रभावित करता है. ऐसे में जमानत देते वक्त अदालत को यह मानना होगा कि आरोपी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तमाम दलीलों पर विचार करते राकांपा नेता की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
आखिरी में आपको ये जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जड़े दुनिया के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर रखी विस्फोटक छड़ों से जुड़े हैं। गौरतलब है एंटीलिया केस में परमबीर सिहं से अनिल देशमुख ने पुछ ताछ की थी। उसके बाद जब परमबीर सिहं को लगा कि अनिल देशमुख उनपर हावी हो रहे हैं तो उन्होने उनके सारे काले चिठे खोल दिए जिससे सबका फोकस उनसे हट कर अनिल देश मुख पर चला जाए और ऐसा हुआ भी। बता दें इसमें बर्खास्त अधिकारी सचिन वाझे का नाम भी सामने आया था। सचिन वाझे के खिलाफ एनआईए की ओर से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में जांच की जा रही है। यह विस्फोटक रखने वाले मनसुख हिरेण की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। बहराल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस केश में अनिल देशमुख को जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है या नहीं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.