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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को राहत नहीं देगी CBI, सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Garima Srivastav • LAST UPDATED : December 17, 2022, 3:21 pm IST
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को राहत नहीं देगी CBI, सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई राहत देने को तैयार नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने के लिए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. CBI ने जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने CBI को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया था.

CBI ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

मुंबई की विशेष अदालत में अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जहां से उन्हें जमानत मिल गई. लेकिन सीबीआई अनिल देशमुख को राहत नहीं देगी। CBI ने उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 12 दिसम्बर को दिए आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से अनिल देशमुख को जमानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी.जिससे की सीबीआई इस बीच इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख CBI ने किया है.

पहले ED ने किया था विरोध

पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को जमानत देने का पूर्ण विरोध किया था। ईडी की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा था कि ये मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। इससे देश के हितों को खतरा हो सकता है, इसलिए अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।

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