संबंधित खबरें
Jammu and Kashmir: बडगाम में खाई में गिरी BSF जवानों की बस, 4 जवान शहीद, 32 घायल
मेरठ में बड़ा हादसा, तीन मंजिला मकान गिरने से कई घायल, मलबे में दबे पशु
किस दिन होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? इस घोटाले में काट रहे हैं सजा
No Horn Please: हिमचाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रेशर हॉर्न बजाने पर वाहन उठा लेगी पुलिस
Himachal News: बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छे दिन! जानें पूरी खबर
Rajasthan: चेतन शर्मा का इंडिया की अंडर-19 टीम में चयन, किराए के मकान में रहने के लिए नहीं थे पैसे
इंडिया न्यूज़ (मुंबई, Maharashtra Assembly unanimously passes resolution in border dispute with karnataka): महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्नाटक के साथ राज्य के विवाद पर प्रस्ताव पारित किया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर कर्नाटक के साथ राज्य के विवाद पर राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया।
राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में बेलगावी, कारवार, निपानी, बीदर भाल्की सहित 865 गांवों के एक-एक इंच को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले को पूरी ताकत से लड़ेगा।
#UPDATE | Maharashtra-Karnataka border issue | Maharashtra Legislative Assembly unanimously passed the resolution. pic.twitter.com/fySxEb6kr5
— ANI (@ANI) December 27, 2022
प्रस्ताव ने सीमा क्षेत्र में मराठी विरोधी रुख के लिए कर्नाटक प्रशासन की भी निंदा की। प्रस्ताव के अनुसार महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के पीछे खड़ी होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ेगी कि ये क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाएं।
“केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सरकार को समझाना चाहिए।” प्रस्ताव में कहा गया।
सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधान परिषद में बोलते हुए कहा कि कर्नाटक के चार जिलों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा “यह केवल भाषा और सीमा का मामला नहीं है, बल्कि ‘मानवता’ का मामला है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तब तक कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए।”
ठाकरे ने आगे कहा कि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले मराठी लोगों के साथ ‘अन्याय’ हुआ है। उन्होंने उच्च सदन में कहा, “मराठी भाषी लोग पीढ़ियों से सीमावर्ती गांवों में रह रहे हैं। उनका दैनिक जीवन, भाषा और जीवन शैली मराठी है। वे कन्नड़ नहीं समझते हैं।”
कर्नाटक विधायिका ने कहा है कि सीमा मुद्दे पर राज्य का रुख सुलझा हुआ है और पड़ोसी राज्य को एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर भी निशाना साधा।
विशेष रूप से, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ा है। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग की थी। इसके बाद दोनों राज्यों की ओर से चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य रूप से कन्नड़ भाषी 260 गांवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कर्नाटक द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। दोनों सरकारों ने बाद में मामले में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.