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योगी सरकार को राहत, बिना OBC आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर SC की रोक

PUBLISHED BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : January 4, 2023, 5:28 pm IST
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योगी सरकार को राहत, बिना OBC आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर SC की रोक

Yogi Adityanath

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया था और आरक्षण रद्द कर दिया था।अब योगी सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जानकारी दें, इससे पहले हाई कोर्ट ने आरक्षण रद्द करते हुए एक आयोग का गठन करने का आदेश दिया था। साथ ही, यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के आगामी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही करवाए जाएं।

27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए जारी ड्राफ्ट अधिसूचना को खारिज कर दिया था।अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। इन सभी पक्षों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के बिना आरक्षण सूची बनाई गई है इसलिए यह मान्य नहीं है।

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