संबंधित खबरें
शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत का क्या होगा राजनीतिक भविष्य? दोबारा राज्यसभा जाने के रास्ते हुए बंद
60 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी फिर भी कैसे जीत गई BJP? सपा उम्मीदवार की जमानत हो गई जब्त, अखिलेश नोंचने लगे अपना माथा
बाला साहेब की विरासत को मिट्टी में मिला गए उद्धव ठाकरे, कांग्रेस-एनसीपी से गठबंधन पर अपनी हिंदूवादी विचारधारा को लगाया दांव पर, क्या अब कर पाएंगे वापसी?
‘मां मैं जल्द आ जाऊंगा…’, मौत से दो दिन पहले अपनी बूढी से कांस्टेबल ने किया था ये वादा, लेकिन दे गया दगा
संभल जामा मस्जिद है या हरि हर मंदिर! याचिकाकर्ता के इस दावे पर हो रहा सर्वे, आखिर मुस्लिम क्यों कर रहे इसका विरोध?
बीजेपी को मिली जीत के बाद ये क्या बोल गए CM योगी? किसी ने विपक्ष को लताड़ा तो कोई अखिलेश की बखिया उधेड़ते आए नजर
INDIA NEWS (DELHI): आज दिन सोमवार 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े मामलों पर सुनवाई होनी है। जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून इन दो मुद्दों पर होनी है सुनवाई।
पूजा स्थल कानून को चुनौती देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की भी मांग की गई थी। साल के अंत में इन दोनों मुद्दों पर सुनवाई हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई 14 नवंबर 2022 को दी थी। वहीं पिछली सुनवाई जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर 5 दिसंबर को सुनवाई हुई थी।
पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समेत छह याचिकाओं को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति नरसिम्हा की बेंच ने सूचीबद्ध किया था। आपको बता दें कि पूजा स्थल कानून के अनुसार, धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।
पिछली सुनवाई में इस कानून को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले के विभिन पहलुओं को सबके सामने एक विस्तृत हलफनामा केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दी जाएगी।
12 दिसंबर को केंद्र के आग्रह पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था। इस मामले पर अगली सुनवाई आज होनी है इस लिहाज से आज का दिन इस सुनवाई के लिए खास है।
5 दिसंबर 2022 को इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर एक गंभीर मामला बताया था।
साथ ही केंद्र से इसके लिए हलफनामे भी माँगा था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए एक दलील दी और उसमे कहा कि धर्म के लिए प्रचार करना सबका मौलिक अधिकार है लेकिन कुछ लोग जबरन धर्मांतरण करा रहे है।
इस मुड़े पर अंतिम सुनवाई आज है। गुजरात सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक हलफनामा दे दिया है। इसमें जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात कहि गयी है। आज इस मुड़े पर अंतिम सुनवाई होनी है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.