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बिज़नेस डेस्क/नई दिल्ली (The RBI said it did this for non-compliance of norms relating to recovery agents): इन दिनों आरबीआई नियमों का पालन नहीं करने पर बैंकों और एनबीएफसी को अच्छे से जुर्माना और दंडित कर रहा है। ताजा मामला आरबीएल बैंक से जुड़ा है जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीएल बैंक लिमिटेड पर 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि उसने वसूली एजेंटों से संबंधित मानदंडों का पालन न करने पर ऐसा किया है।
आरबीआई ने एक बयान जारी कर, आंतरिक लोकपाल योजना, 2018, उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन, बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और बैंकों द्वारा लगाए गए वसूली एजेंट का हवाला देते हुए जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच हुए नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन करने के लिए कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जैसे लोकमंगल सहकारी बैंक, सोलापुर; जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायसेन; स्मृति नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, मंदसौर; रायगढ़ सहकारी बैंक, मुंबई; नोबल सहकारी बैंक, नोएडा; और इंपीरियल शहरी सहकारी बैंक, जालंधर शामिल है।
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