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इंडिया न्यूज, मुंबई:
Mumbai Cruise Drugs Case फिल्म अभिनेता Shahrukh Khan’s son Aryan Khan को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिली। वह मुंबई के पास क्रूज में हुई रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स इस्तेमाल करने के मामले में यहां आर्थर रोड जेल में बंद हैं। Narcotics Control Bureau (NCB) ने आर्यन को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आर्यन की जमानत पर सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी।
अदालत ने इस दौरान यह भी कहा कि वह 20 अक्टूबर को सुबह फैसला देगी। अब आर्यन को कम से कम 20 अक्टूबर तक तो जेल में रहना ही होगा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बहस बहुत लंबी चली है। कोर्ट ने कम समय होने की भी बात कही। अब अगले दिन पांच दिन आर्यन को जमानत वैसे भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक सेशंस कोर्ट की छुट्टी रहेगी। आर्यन खान और 5 अन्य आरोपियों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले इन्हें अलग बैरेक में रखा गया था। ये जानकारी आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने मीडिया को दी है।
आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने फिर दोहराया कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिली है। वह अब तक कई बार आर्यन के लिए जमानत की अर्जी डाल चुके हैं, लेकिन या तो वह अर्जी खारिज हो जाती है या फिर सुनवाई किसी न किसी वजह से टल जाती है। आज आर्यन खान के वकीलों की पूरी कोशिश थी कि उन्हें जमानत मिल जाए, क्योंकि अगले पांच दिन तक सेशंस कोर्ट की छुट्टी रहेगी। Amit Desai ने बुधवार को कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा था, वह अभी जवान हैं। कई देशों में ऐसे पदार्थ लीगल हैं। हमें जमानत दे दी जाए।
आर्यन को NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से रेव पार्टी करते हुए हिरासत में लिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आर्यन के साथ उनके दो और साथी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
आर्यन के केस में अब तक कई बार जमानत अर्जी दायर की जा चुकी है, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज हो जाती है। 7 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 11 अक्टूबर को आर्यन की जमानत के लिए विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी थी, जिस पर एनसीबी ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके बाद 13 अक्टूबर को इस केस में फिर सुनवाई हुई जिसे 14 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया।
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