Palghar Lynching case: SC को CBI जांच से कोई आपत्ति नही
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Palghar Sadhus Lynching case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नही, 14 अप्रैल को अगली सुनवाई

Sailesh Chandra • LAST UPDATED : March 29, 2023, 3:45 pm IST
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Palghar Sadhus Lynching case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नही, 14 अप्रैल को अगली सुनवाई

Palghar Sadhus Lynching case

इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले की सीबीआई जांच अब तय है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट  ने 14 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने उससे पहले महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई के वकील से पूछा कि क्या एजेंसी उस मामले की जांच के लिए तैयार है, जिस पर जांच एजेंसी ने उन्हें कोई ऐतराज नही है।

इससे पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंद के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर सहमति जता चुकी है। सरकार ने कुछ समय पहले कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ को याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा पिछली सुनवाई राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सहमति दी है।

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि राज्य की पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच कर रही है। ये याचिकाएं अलग अलग लोगों के द्वारा दाखिल की गई है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, मृतकों के परिजनों, वकील शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं।

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