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India News (इंडिया न्यूज़), Shraddha Murder Case: दिल्ली के महरौली में अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करके शव के कई टुकड़े करने वाला आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की आज सुनवाई होनी थी। लेकिन शनिवार को अवकाश की वजह से इसे टाल दिया गया है।
श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश आज अवकाश पर हैं, इसी वजह से केस की सुनवाई को सुनवाई को टाल दिया गया। अब श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई 9 मई को की जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने का आदेश 15 अप्रैल को सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाने के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की थी।
आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए, पूनावाला के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी को दोनों अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और दोनों ‘वैकल्पिक आरोपों’ को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
इस बीच, बीते शनिवार को पूनावाला के वकील द्वारा आरोप तय करने पर दलीलें पूरी की गईं सुनवाई के दौरान, पूनावाला के वकील ने कहा कि अपराध का स्थान, समय और तरीका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
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