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India News (इंडिया न्यूज़) Gyanvapi News : ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस केस में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। बता दें, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति मिलने पर बारीकी से जांच की जाएगी, आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक "शिवलिंग" के कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थ के बाद से कि शिवलिंग की… pic.twitter.com/kDuXzqSVI9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2023
मालूम हो, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू का इलाका विवाद का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद में जहां मुस्लिम पक्ष वजू करता है वहां शिवलिंग मिला है। दरअसल हिंदू पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत मांगी थी। मस्जिद परिसर के दीवार से सटी मां श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी गई थी। इसके लिए वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि यह हिंदू मंदिर था और हिंदू देवी देवताओं का स्थल है।
वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि वह फव्वारा है। इसी बीच मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सर्वे को चुनौती दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कहा था कि जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए और डीएम इस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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