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इंडिया न्यूज, पंचकूला
Ranjeet Singh Murder Case रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आखिर 19 वर्षों के बाद परिवार को इंसाफ मिल ही गया। सोमवार शाम को पंचकूला डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई ने सभी दोषियों को सुनाई सजा दी है। कोर्ट ने मामले में मुख्याारोपी गुरमीत राम रहीम, दोषी कृष्ण, सबदिल, जसवीर, अवतार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ज्ञात रहे कि कुछ दिनों पहले कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सहित सभी पांचों को दोषी करार दे दिया था। कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।
दोषियों को सजा सुनाए जाने के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पंचकूला में धारा-144 लागू कर दी थी। शहर में 17 नाके लगाए जा चुके हैं और इन नाकों पर लगभग 700 जवान तैनात किाए गए थे। वहीं सीबीआई कोर्ट परिसर और चारों प्रवेश द्वार पर आईटीबीपी की चार टुकड़ियां तैनात की गई थीं।
13 May 2002 Gurmeet Singh Ke Kaale Karname, What is Ranjit Murder Case?
इस हत्याकांड का मुख्य दोषी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही के चलते मौजूद रहा, जबकि अन्य चार दोषी कृष्ण कुमार, अवतार, जसवीर और सबदिल को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए।
Gurmeet Ram Rahim Singh Timeline जन्म से लेकर अब तक का सफर
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते 8 अक्टूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया थौ। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।
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