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India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसके लिए हरी झंड़ी मिल गई है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिल्ली सरकार (संशोधन) बिल, 2023 को पेश किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह कानूनी सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा।
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा, “इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (E) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए। ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।”
Government of India issues gazette notification on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023. pic.twitter.com/dNcUFQPQOh
— ANI (@ANI) August 12, 2023
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