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Supreme Court: अपराधी नेता आजीवन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव ! याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Reepu kumari • LAST UPDATED : September 15, 2023, 11:01 am IST
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Supreme Court: अपराधी नेता आजीवन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव ! याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Supreme Court

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court On Convicted Politicians: आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर आज आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने इस मामले में अपनी सलाह अदालत को दे दी है। खबरों के अनुसार सजा प्राप्त नेताओं के जीवन भर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है।

एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय  की ओर से चीफ जस्टिस (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में जन प्रतिनिधि कानून की धारा 8 को चुनौती दी गई है। जिसके तहत यह बताया गया है कि  2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले नेताओं को गलत तरीके से रियायत मिल रही है। इस धारा के तहत आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले नेता 6 साल बाद चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए।

देशभर में नेता के खिलाफ 5000 से ज्यादा मुकदमे

एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट  के अनुसार  जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिसके तहत 2116 मामले 5 साल से अधिक पुराने हैं। सबसे ज्यादा यूपी में 1377, बिहार में 546 और महाराष्ट्र में 442 केस दर्ज हैं, जो कि अदालत में पेंडिंग है।

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