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India News(इंडिया न्यूज), Tara Shahdev Case: रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े केस में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीनों आरोपियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को दोषी ठहराया जाता है। कोर्ट ने बीते 23 सितंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2014 में बहुचर्चित नेशनल राइफल शूटर तारा शहदेव के उत्पीड़न मामले में लव जेहाद के एंगल आने के बाद यह खबर सुर्खियों में रहा। रंजीत कोहली और तारा की शादी 7 जुलाई 14 को हुई थी। शादी के बाद से ही तारा के साथ पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली द्वारा उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं होने लगी थी। धर्म छुपा कर शादी करने यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का मामला उस समय प्रकाश में आया था और पुलिस ने जांच शुरू की थी। बाद में 2015 में सीबीआई ने इस मामले को टेकओवर किया। तारा ने आरोप लगाया था की मामला लव जिहाद का है और वो किसी तरह जान बचाकर निकली है।
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में इस मामले पर जांच शुरू की थी। और 2018 में तीन लोगों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। रांची की सीबीआई कोर्ट में जारी बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से 25 फरवरी को गवाही पूरी कर ली गई थी। इसके बाद अदालत में आरोपियों के बयान दर्ज हुए थे। बाद में बचाव पक्ष ने अपने बचाव में गवाही दी थी। पूरे मामले में सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को पेश किया गया। फिलहाल तीनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत ले लिया गया है । सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगले महिनें 05 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
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