संबंधित खबरें
Jammu and Kashmir: बडगाम में खाई में गिरी BSF जवानों की बस, 4 जवान शहीद, 32 घायल
मेरठ में बड़ा हादसा, तीन मंजिला मकान गिरने से कई घायल, मलबे में दबे पशु
किस दिन होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? इस घोटाले में काट रहे हैं सजा
No Horn Please: हिमचाल सरकार का बड़ा फैसला, प्रेशर हॉर्न बजाने पर वाहन उठा लेगी पुलिस
Himachal News: बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छे दिन! जानें पूरी खबर
Rajasthan: चेतन शर्मा का इंडिया की अंडर-19 टीम में चयन, किराए के मकान में रहने के लिए नहीं थे पैसे
India News (इंडिया न्यूज़),Delhi HighCourt: आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द किया।
बता दें, पटियाला हॉउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के फैसले को सही माना था। दिल्ली HC में आप नेता राघव चड्ढा ने सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला दिया था।
यह भी पढ़ेंः- MP Election: टिकट न मिलने से असंतुष्ट नेताओं को कमलनाथ ने सुनाई खरी-खोटी, BJP ने वायरल किया वीडियो
राघव के वकील ने कहा पंजाब से उनको मिल रही धमकियों की वजह से z प्लस सुरक्षा मिली, राघव के वकील ने कहा मुझे पंजाब में सुरक्षा मिली हुई है, तो उसका यह मतलब कतई नहीं है कि दिल्ली में सुरक्षा घाटा दी जाए और यहां मेरी हत्या कर दी जाए।
दरअसल, राघव चड्ढा ने कहा मुझे आशंका है कि मेरी शादी के समय ही जानबूझ कर मुझे परेशान करने की नीयत से किया गया। हलांकि, राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
यह भी पढ़ेंः- MP Election 2023: मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, खोला वादों का पिटारा
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.