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India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने का निर्देश दिया है। बता देंं कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।इससे पहले स्पीकर नार्वेकर ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ एक मीटिंग की थी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह अयोग्यता याचिकाओं पर कार्यवाही 29 फरवरी, 2024 तक समाप्त कर सकते हैं।
Supreme Court directs the Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly to decide by December 31 the disqualification petitions against MLAs including Chief Minister Eknath Shinde.
The court declines the proposal of the Maharashtra Speaker that he could conclude proceedings on… pic.twitter.com/2fiCgjKxuW
— ANI (@ANI) October 30, 2023
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कई विधायकों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं।
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