संबंधित खबरें
देह व्यापार के रैकेट का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 महिलाओं को चंगुल से निकाला
दिल्ली के रामलीला मैदान में बढ़ाई गई सुरक्षा, मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़े प्रदर्शन का किया है ऐलान
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरणपाल की हत्या में मिली बड़ी सफलता, आरोपी रॉकी की पुलिस मुठभेड़ में मौत
Delhi Today AQI: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटनें के लिए DPCC ने उठया नया कदम, ड्रोन से रखी जाएगी नजर
Delhi Weather Update: मौसम का बदलता मिजाज, ठंडी हवाओं से बढ़ेगी ठंडक
'जनता को पसंद आया …', पंजाब उपचुनाव के नतीजों को केजरीवाल ने बताया दिल्ली चुनाव का सेमीफाइनल; किया ये बड़ा दावा
India News(इंडिया न्यूज),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण के मामले पर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑड ईवन पर दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर ऑड ईवन योजना को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट में एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही दिल्ली सरकार अब सीएनजी कारों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि हम सीएनजी कारों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। क्योंकि पिछली बार जब ऑड-ईवन लागू किया गया था तो लोगों ने पुरानी गाड़ियां खरीदकर उनमें सीएनजी लगवा ली थी, जिसमें दो तरह की परेशानी सामने आई थी। पहली परेशानी ये रहा कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम नहीं हुई। वहीं, दूसरी परेशानी में देखा गया तो पुरानी गाड़ी में सीएनजी नहीं होने के कारण उनको पेट्रोल पर चलाया गया।
Air pollution in Delhi-NCR: The Delhi govt tells Supreme Court that as per the analysis, there was a decrease of about 6% vehicle kilometres travelled (VKT) during the odd-even scheme period amounting to 37.80 lakh vehicle – km/day. pic.twitter.com/1dlgQtueVQ
— ANI (@ANI) November 10, 2023
दिल्ली सरकार ने बताया कि लोग गाड़ी में स्टिकर तो लगवा लेते हैं लेकिन सीएनजी ना हो तो उसको पेट्रोल पर चलाते हैं, जिससे प्रदूषण में कोई खास असर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट दायर कर दावा किया है कि ऑड ईवन से सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है। वहीं, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल में भी वृद्धि देखी गई है। साथ ही ईंधन की खपत में 15% की कमी देखा गया है।
हालांकि, दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जो आज ड्राफ्ट पेश किया गया है, उसमें कुल 28 श्रेणी को छूट देने की बात तय की गई है, लेकिन इसपर अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा।
यह भी पढ़ेंः-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.