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India News (इंडिया न्यूज),UP News: दिव्यांग उपकरण घोटाले में आरोपी लुईस खुर्शीद और अतहर फारुखी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर अदालत ने दोनों के खिलाफ री जमानती वारंट जारी किया है। जबकि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी और पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिव्यांग उपकरण घोटाले के मामले में कोर्ट के बुलाने के बावजूद वह लगातार गैरहाजिर चल रही हैं। अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
साल 2010 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए फर्रुखाबाद के कायमगंज की पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की देखरेख में संचालित डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद को 71 लाख रुपये का अनुदान दिया था। सभी जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को निशुल्क उपकरण वितरित कर टेस्ट चेक रिपोर्ट भी मंत्रालय को भेजी जानी थी।
ट्रस्ट के लोगों ने बरेली के भोजीपुरा में कैंप लगाकर 21 दिव्यांगों को उपकरण वितरित करने की टेस्ट रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी थी। वही मंत्रालय ने जांच कराई तो पता चला कि भोजीपुरा में कैंप ही नहीं लगाया गया था। टेस्ट रिपोर्ट पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी भोजीपुरा के फर्जी हस्ताक्षर कर जाली मुहर लगाई गई थी। जबकि दूसरे जिलों में भी मामले दर्ज किए गए थे। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ के निरीक्षक ने भोजीपुरा थाने में साल 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में उस वक्त ट्रस्ट के प्रतिनिधि खतराना फर्रुखाबाद निवासी प्रत्युष शुक्ल को नामजद कराया गया था। जांच के दौरान ट्रस्ट की निदेशक लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुखी को आरोपी बनाया गया। मामले की सुनवाई बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसकी मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट से की जा रही है।
लुईस खुर्शीद और अतहर फारुखी अदालत में लगातार गैरहाजिर चल रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी कर नई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है कि वह आरोपियों को अदालत में हाजिर होने के लिए निर्देश दें। अब इस मामले कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
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