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India News(इंडिया न्यूज),Bihar Small Entrepreneur Scheme: नीतीश सरकार ने बिहार के करीब एक करोड़ परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। बिहार कैबिनेट ने 6,000 रुपये या उससे कम मासिक आय वाले लगभग 94 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी गई। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई।
इस बैठक में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 94,33,312 परिवार हैं, जो 6,000 रुपये प्रति माह या उससे कम आय पर जीवन यापन करते हैं। अब राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी के बाद ही ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी लघु-कुटीर उद्योग में निवेश कर सकते हैं। इसमें हस्तशिल्प, कपड़ा, सेवा क्षेत्र और बिजली के सामान शामिल हैं। राशि किस्तों में जारी की जाएगी। कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में दिए जाने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी की है।
सिद्धार्थ ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों (या उनके परिवारों) को अब मृत्यु (अप्राकृतिक/आकस्मिक) के मामले में 2 लाख रुपये (पहले यह 1 लाख रुपये था) और स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये (पहले यह था) का मुआवजा मिलेगा। 75,000)। रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसी तरह, किसी मजदूर की स्वाभाविक मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्य को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए राज्य सरकार के मौजूदा प्रोत्साहन के विस्तार को भी मंजूरी दे दी।
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