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India News (इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है।
AAP ने कहा, “दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पार्टी ने समन को “गैरकानूनी” बताया है। हम वैध समन का पालन करेंगे। पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।”
पार्टी के सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने की संभावना नहीं है।
पिछले चार महीनों में संघीय एजेंसी द्वारा जारी किए गए चार पहले समन में शामिल नहीं होने के बाद ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को एक नया और पांचवां समन जारी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी (आप) ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे या नहीं, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इस बार भी उनके सम्मन में शामिल न होने की संभावना है।
आप ने कहा है कि उसकी कानूनी टीम उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए समन का अध्ययन कर रही है। केजरीवाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर अपने पंजाब समकक्ष भगवंत मान के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले हैं।
मंगलवार को कांग्रेस और आप – दोनों इंडिया ब्लॉक के सदस्यों – को झटका देते हुए भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की। आप-कांग्रेस गठबंधन ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है। केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए।
यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया।
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।
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