Farmers Protest: दिल्ली में एक महीने के लिए लगा धारा 144
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Farmers Protest: दिल्ली में एक महीने के लिए लगा धारा 144, क्या शादियों पर भी लगेगा रोक ?

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : February 12, 2024, 4:27 pm IST
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Farmers Protest: दिल्ली में एक महीने के लिए लगा धारा 144, क्या शादियों पर भी लगेगा रोक ?

Section 144 In Delhi For A Month

India News (इंडिया न्यूज), Farmers Protest: किसान संगठनों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार को बड़ा फैसला लिया। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर मार्च के दौरान किसानों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है।

इन वाहनों पर रोक

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्की ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 11 फरवरी से 11 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली की किसी भी सीमा पर भीड़ इकट्ठा करना कानून के खिलाफ माना जाएगा। प्रदर्शनकारियों को ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, वाणिज्यिक वाहन, घोड़े आदि पर दिल्ली आने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी को भी हथियार, तलवार, त्रिशूल, लाठी या रॉड आदि लेकर दिल्ली में आना प्रतिबंधित होगा।

अप्रिय घटना से बचने के लिए लागू की गई है 144

डीसीपी जॉय टिर्की के मुताबिक, पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिस तरह का व्यवहार और अड़ियल रवैया दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी और अन्य राज्यों से किसान अपने-अपने यहां से ट्रैक्टर लेकर आए हैं। ट्रॉली और हथियार दिल्ली में घुस सकते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने, जान-माल की रक्षा करने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है।

यहां देखें कि क्या अनुमति है और क्या नहीं

  • जब तक विशिष्ट अनुमति न हो, पांच से अधिक लोगों के साथ किसी भी प्रकार की विरोध रैली या सार्वजनिक बैठक निषिद्ध है। राजनीतिक, सामाजिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई भी मार्च वर्जित है।
  • आदेश में कहा गया है कि लोगों या सामग्रियों का परिवहन करने वाले किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक, विशेष रूप से लाठी या कोई भी सामान ले जाने वाले, जिन्हें हिंसा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • आदेश में किसी भी रूप या विस्फोटक, बोल्डर, एसिड, पेट्रोल, सोडावाटर की बोतलें या किसी भी वस्तु को इकट्ठा करने या ले जाने पर भी रोक लगाई गई है जिसका उपयोग किसी को खतरा पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
  • शादी और अंतिम संस्कार के जुलूस और धार्मिक रैलियों की अनुमति तब तक है जब तक वे संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बाद आयोजित किए जाते हैं। लेकिन किसी भी निजी वाहन या इमारत या सार्वजनिक क्षेत्र पर किसी भी एम्पलीफायर या लाउडस्पीकर का उपयोग तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
  • आदेश में कहा गया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहनों की चौकियों पर गहन जांच की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी भी उत्तेजक नारे या संदेश का प्रसार गैरकानूनी माना जाएगा।
  • दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आदेश का अनुपालन न करने पर लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित धारा 188 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

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