संबंधित खबरें
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अचानक बिगड़ी तबियत, चेन्नई के इस अस्पताल में हुए भर्ती
प्रियंका गांधी ने जीत ने साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, किया कुछ ऐसा जो आजाद भारत के इतिहास में हो जाएगा अमर, मामला जान रह जाएंगे दंग!
10 आतंकी और ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत के 60 घंटे; जानिए भारत के उस काले दिन की पूरी दास्तान
भारत में संविधान दिवस क्यों मनाया जाता हैं? जानिए इतिहास और इससे जुड़ी खास बातें
महायुति में सब ठीक नहीं! BJP ने अजित पवार के साथ मिलकर चली ऐसी चाल, फिर CM बनने का सपना देख रहे एकनाथ शिंदे हुए चारों खाने चित
बढ़ते प्रदूषण की वजह से Delhi NCR के स्कूल चलेंगे हाइब्रिड मोड पर, SC ने नियमों में ढील देने से कर दिया इनकार
India News (इंडिया न्यूज़), Congress: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया वसूली के लिए कर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी गई थी।
Also Read: Kriti-Pulkit के वेडिंग फंक्शन का चार्ट हुआ रिवील, इस दिन होगा ये सेलिब्रिटी
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, “हमें (आक्षेपित) आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।” हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों में किसी भी बदलाव की स्थिति में कांग्रेस को फिर से आईटीएटी में जाने की छूट दी है।
Also Read: ‘छोड़ दें BJP बाकि हम जीत पक्की कर लेंगे’, उद्धव ठाकरे ने गडकरी को दिया ऑफर
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा, “हमें (आक्षेपित) आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।”बता दें कि आईटी विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए बकाया कर में 102 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कांग्रेस को नोटिस जारी किया था। 8 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने नोटिस पर रोक लगाने की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
Also Read: पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत, घरों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर; HC ने दिया ये आदेश
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.