Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को नही मिली राहत, जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा | CM Kejriwal did not get relief, know what Delhi High Court said. India News
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Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को नही मिली राहत, जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा

Shanu kumari • LAST UPDATED : March 27, 2024, 8:16 pm IST
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Arvind Kejriwal: सीएम केजरीवाल को नही मिली राहत, जानें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा

Arvind Kejriwal Arrest

India News(इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से आज (बुधवार) कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। जिसके बाद मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 अप्रैल रखी गई।

बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही एजेंसी से 2 अप्रैल के भीतर जवाब देने को कहा है।

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ईडी का जवाब आवश्यक

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी की दलील को खारिज कर दिया करते हुए तर्क दिया कि ईडी से किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनना उसका कर्तव्य है और इसलिए वर्तमान मामले पर फैसला करने के लिए ईडी का जवाब आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

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कोर्ट की ओर से कहा गया कि “ प्रतिवादी को प्रभावी प्रतिनिधित्व के अवसर के रूप में उत्तर दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस अवसर को अस्वीकार करना इनकार के समान होगा। निष्पक्ष सुनवाई के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन, यानी ऑडी-अल्टरम पार्टम, जो दोनों पक्षों पर लागू होता है, किसी एक पर नहीं।”

कल कोर्ट में हो सकते हैं पेश

बता दें कि ईडी सीएम केजरीवाल को गुरुवार को अदालत में पेश कर सकती है। क्योंकि उनकी वर्तमान रिमांड कल यानी की गुरुवार को समाप्त हो जाएगी। दिल्ली शराब मामले की जांच के सिलसिले में पिछले गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें छह दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी केजरीवाल की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकता है या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत से निर्देश मांग सकता है।

 

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