संबंधित खबरें
India Gate Viral Video: सारे हदें पार…इंडिया गेट पर तौलिया लपेटकर लड़की ने किया डांस, लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
Delhi Weather Update: दिल्ली में सर्दी पर लगेगा ब्रेक, दो दिन बाद फिर गिरेगा तापमान
दिल्ली हाईकोर्ट से मिली ओवैसी को बड़ी राहत, फ़ैसले ने AIMIM को दिया सुकून
राजधानी दिल्ली में संपत्ति खरीदने पर अब नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार, 12 लाख संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन, जानें पूरा मामला
1984 सिख विरोधी दंगों के 47 पीड़ितों को LG सक्सेना ने बांटे नियुक्ति पत्र, पहले भर्ती योग्यता में मिली थी छूट
चलती बस से कूदी लड़की, बस में फैली यौन शोषण की…महिला के मेडिकल से हुआ बड़ा खुलासा
India News(इंडिया न्यूज),Manish Sisodia: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है।
बता दें कि कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करेगा। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उन्होंने कई बार जमानत याचिका दायर की है। लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इस बार सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वहीं, कोर्ट ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। अंतरिम आवेदन में सिसोदिया ने अदालत से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिका लंबित रहने के दौरान सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी। ईडी के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। निचली अदालत ने 2021-22 की अब रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
Delhi Women Commission: स्वाती मालीवाल ने की एलजी के फैसले की आलोचना, जानें क्या कहा-Indianews
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.