India News (इंडिया न्यूज़), Jackie Shroff: बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी छवि के अधिकार और पहचान की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। उन्होंने अपने नाम, आवाज, छवि और वाक्यांश ‘भिडू’ के इस्तेमाल से रिलेटेड भी दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। हालिया अपडेट में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आदेश जारी किया है। अदालत ने कई सोशल मीडिया खातों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों को एक्टर की स्पष्ट सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उसके नाम, आवाज या समानता का अवैध रूप से शोषण करने से भी रोक लगा दी है।
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15 मई के एक आदेश में, जज संजीव नरूला की अगुवाई वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने स्वीकार किया कि जैकी श्रॉफ के मुकदमे में एक सेलिब्रिटी के रूप में एक्टर की मान्यता की पुष्टि करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, “यह मान्यता स्वाभाविक रूप से वादी को उसके व्यक्तित्व और संबंधित विशेषताओं पर कुछ अधिकार प्रदान करती है।” इसके अलावा, अदालत ने ‘भिडू’ शब्द के लिए एक्टर के ट्रेडमार्क पंजीकरण को स्वीकार कर लिया।
खबरों की मानें तो हाई कोर्ट ने कहा कि वादी के व्यावसायिक समर्थन में उसके विशिष्ट गुणों जैसे व्यक्तित्व, नाम, आवाज, छवि, समानता, तौर-तरीके, हावभाव और अन्य पहचान योग्य विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। अदालत ने कहा कि इन विशेषताओं का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग न केवल इन अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि समय के साथ वादी द्वारा स्थापित ब्रांड मूल्य को भी कम करता है।
14 मई को, जैकी ने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें एक्टर के प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों के शोषण के बारे में चिंता जताई गई। प्रतिनिधि ने जैकी श्रॉफ के नाम का इस्तेमाल करके मीम्स के निर्माण और माल की व्यावसायिक बिक्री जैसे उदाहरणों की ओर इशारा किया।
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