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India News(इंडिया न्यूज), Rajkot Fire Incident: राजकोट अग्निकांड का मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया है। रविवार को हाईकोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सरदार पटेल रिंग रोड और एसजी हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग जोन के निर्माण और संचालन में नियमित और उचित नियमों का पालन नहीं किया गया। मासूम बच्चों की जान जाने पर हाईकोर्ट ने न्यायिक संज्ञान लिया।
कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और स्वत: संज्ञान याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट सहित निगमों से स्पष्टीकरण मांगा। निगम को यह बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत उसे इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने एक दिन के अंदर खुलासा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। आगे की सुनवाई कल यानी सोमवार को होगी।
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राजकोट में लगी आग में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी टीम को 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है। गेम जोन में आग कैसे और क्यों लगी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में गेमिंग जोन के मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल ने राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। वहीं, इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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