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India News (इंडिया न्यूज), Bombay High Court Judgment Given In Favor Of Karan: फिल्म निर्माता करण जौहर ने बुधवार को हिंदी फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि फिल्म में उनके नाम का उपयोग करने से रोका जाए। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक उसके शीर्षक से निर्माता करण जौहर का नाम नहीं हटा दिया जाता है। बता दें कि फिल्म 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में फिल्म ‘शादी के निर्देशक करण और जौहर’ के निर्माताओं को फिल्म के शीर्षक या फिल्म में फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति आर आई चागला की एकल पीठ ने कहा कि इस तरह के अनधिकृत उपयोग से करण जौहर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
अदालत ने आदेश दिया कि फिल्म को तब तक सिनेमाघरों या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक कि शीर्षक और फिल्म से करण जौहर का नाम और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का संदर्भ हटा नहीं दिया जाता।
करण जौहर ने फिल्म के निर्माताओं इंडिया प्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह तथा लेखक और निर्देशक बबलू सिंह के खिलाफ फिल्म के शीर्षक में उनके नाम का इस्तेमाल करने पर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में करण ने फिल्म ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ पर रोक लगाने की मांग की थी। फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने करण के हक में फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। करण जौहर ने आरोप लगाया था कि फिल्म के निर्माता उनके नाम और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके गलत फायदा उठाना चाहते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है।
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