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FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करते न्यू टैक्स रिजीम से पूरानी टैक्स रिजीम कैसे चुनें, जानिए प्रोसेस?-Indianews

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : June 28, 2024, 1:06 pm IST
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FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करते न्यू टैक्स रिजीम से पूरानी टैक्स रिजीम कैसे चुनें, जानिए प्रोसेस?-Indianews

itr filing

India News (इंडिया न्यूज़), ITR Filing: मौजूदा आयकर कानून करदाताओं को वेतन से काटे जाने वाले कर के लिए पुरानी या नई कर व्यवस्था में से किसी एक को चुनने की अनुमति देते हैं। यह विकल्प पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू होता है। 1 अप्रैल, 2023 से, यदि कोई व्यक्तिगत करदाता पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनता, तो उसका नियोक्ता नई कर व्यवस्था के आधार पर उसके वेतन से कर काट लेगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था अब वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाला डिफ़ॉल्ट विकल्प है। 2024 के अंतरिम बजट में आयकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, नई कर व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प है।

नई कर व्यवस्था किसके लिए डिफ़ॉल्ट है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), AOP (सहकारी समिति के अलावा), BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए।

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ITR दाखिल करते समय पुरानी कर व्यवस्था कैसे चुने?

ITR दाखिल करते समय और व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए फॉर्म 10IE में विवरण भरते समय स्विचिंग संभव है।

  • आयकर वेबसाइट के अनुसार,यदि आप पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहते हैं और आईटीआर 1 और 2 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के पात्र हैं, तो सीधे ITR में प्रासंगिक विकल्प चुनें और लागू नियत तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल करें।
  • यदि आप ITR 3, 4 और 5 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के पात्र हैं, तो आपको धारा 139(1) के तहत दी गई नियत तिथि से पहले फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा।
  • रिटर्न दाखिल करने से पहले, कृपया नई कर और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर देयता की तुलना करें। कर देयता की गणना करने के लिए कृपया ‘आयकर कैलकुलेटर’ लिंक पर क्लिक करें।
  • अधिसूचित ITR फॉर्म में व्यक्ति से पूछा जाता है कि “क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए धारा 115BAC(6) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं?
  • यदि आप “नहीं” का विकल्प चुनते हैं, तो आयकर रिटर्न फॉर्म नई कर व्यवस्था के स्लैब के आधार पर देय आयकर की राशि निर्धारित करेगा।
  • अगर “हां” का चयन करने से आयकर विभाग को संकेत मिलता है कि व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था चाहता है। ऐसे मामले में देय आयकर की गणना पुरानी कर व्यवस्था के आयकर स्लैब का उपयोग करके की जाएगी।

कितनी बार कर सकते हैं स्विच?

बता दें कि, कोई व्यक्ति सालाना नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विकल्प केवल वेतनभोगी आय वाले और कोई व्यावसायिक आय नहीं रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। व्यावसायिक आय वाले लोग इस स्विचिंग सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं।

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