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कांस्टेबल की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हत्या के अलावा और कुछ नहीं, जानें पूरा मामला

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 4, 2024, 8:55 am IST
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कांस्टेबल की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हत्या के अलावा और कुछ नहीं, जानें पूरा मामला

Supreme Court

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस कांस्टेबल की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा, जिसने दो दशक पहले एक पुलिस स्टेशन के अंदर अपने साले की गोली मारकर हत्या कर दी थी क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ कथित अवैध संबंधों से नाराज था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और राजेश बिंदल की बेंच ने दोषी सुरेंद्र सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि पीड़िता उसे मारने आई थी और यह अपराध आत्मरक्षा में किया गया था, इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या नहीं कहा जा सकता।

  • ‘यह मामला हत्या के अलावा कुछ नहीं’
  • ‘जमानत देने का अंतरिम आदेश रद्द’
  • एक साल पहले मयूर विहार थाने की घटना

‘यह मामला हत्या के अलावा कुछ नहीं’

जस्टिस धूलिया ने अपने 23 पेज के फैसले में कहा, हर संभव आधार पर यह मामला हत्या के अलावा कुछ नहीं है. इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, मृतक पर चलाई गई गोलियों की संख्या, शरीर का वह हिस्सा जहां गोलियां चलाई गईं – सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि अपीलकर्ता मृतक को मारने के लिए दृढ़ था।
आख़िरकार, उसने अपना काम पूरा किया और सुनिश्चित किया कि मृतक मर चुका है। यह किसी भी तरह से कोई मामूली मामला नहीं है और निश्चित रूप से गैर इरादतन हत्या भी नहीं है।

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‘जमानत देने का अंतरिम आदेश रद्द’

साथ ही शीर्ष अदालत ने निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों में दखल देने से इनकार कर दिया और आरोपियों को जमानत देने का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया. पीठ ने कहा कि मामले के तथ्य बताते हैं कि मौजूदा मामला दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के अंदर हुई जघन्य हत्या का है। तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता को जमानत देने का 2 अप्रैल 2012 का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया है और अपीलकर्ता को आज से चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।

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एक साल पहले मयूर विहार थाने की घटना

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इस फैसले की एक प्रति ट्रायल कोर्ट को भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलकर्ता आत्मसमर्पण कर दे और अपनी शेष सजा काट ले। इस मामले में आरोपी ने तर्क दिया कि उसने आत्मरक्षा में अपराध किया और वैकल्पिक रूप से, यदि आत्मरक्षा को अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह अधिक गंभीर और अचानक उकसावे का मामला है जिसके कारण उसे पीड़ित होना पड़ा। अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई।

आपको बता दें कि यह घटना 30 जून 2002 को मयूर विहार थाने में हुई थी। गवाहों – अन्य पुलिस कर्मियों – ने दोषी को अपनी आधिकारिक 9-एमएम कार्बाइन से पीड़ित की हत्या करते देखा।

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