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SC on Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलेगी या नहीं? 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 6, 2024, 8:57 am IST
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SC on Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलेगी या नहीं? 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

India News (इंडिया न्यूज), SC on Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अपने पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने वाला है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 10 जुलाई की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ पिछले साल 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर इन-चैम्बर विचार करेगी।  समीक्षा याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इन-चैम्बर विचार किया जाता है। सीजेआई के अलावा, पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा होंगे।

  • कानूनी मान्यता देने से इनकार
  • विवाह करने की स्वतंत्रता और अधिकार है
  • पिछला फैसला 

कानूनी मान्यता देने से इनकार

समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए, शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों को छोड़कर विवाह करने का “कोई भी अधिकार नहीं है”।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकालत की थी ताकि उन्हें दूसरों के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करने वाले समुदाय के सदस्यों को आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में ‘गरिमा गृह’ के रूप में जाने जाने वाले सुरक्षित घर और समर्पित हॉटलाइन नंबर जिनका वे मुसीबत के समय उपयोग कर सकते हैं।

विवाह करने की स्वतंत्रता और अधिकार है

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विषमलैंगिक संबंधों में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत विवाह करने की स्वतंत्रता और अधिकार है, तथा विवाह या नागरिक संघ के समान संघ के अधिकार को कानूनी मान्यता देने या रिश्ते को कानूनी दर्जा देने का अधिकार केवल “अधिनियमित कानून” के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।

पिछला फैसला 

सभी पांच न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने में एकमत थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह के संघ को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जबकि सीजेआई ने अलग से 247 पेज का फैसला लिखा था, जस्टिस संजय किशन कौल (अब सेवानिवृत्त) ने 17 पेज का फैसला लिखा था, जिसमें वे जस्टिस चंद्रचूड़ के विचारों से मोटे तौर पर सहमत थे।

जस्टिस एस रवींद्र भट (अब सेवानिवृत्त), जिन्होंने अपने और जस्टिस हिमा कोहली के लिए 89 पेज का फैसला लिखा था, सीजेआई द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्षों से असहमत थे, जिसमें समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के नियमों की प्रयोज्यता भी शामिल थी।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपने 13 पेज के फैसले में कहा था कि वे जस्टिस भट द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं।

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2018 में बड़ी जीत

LGBTQIA अधिकार कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी कानूनी लड़ाई जीती थी, जिसमें सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और गोद लेने के अधिकार, स्कूलों में माता-पिता के रूप में नामांकन, बैंक खाते खोलने और उत्तराधिकार और बीमा लाभ प्राप्त करने जैसे परिणामी राहत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

कुछ याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह अपनी पूर्ण शक्ति, “प्रतिष्ठा और नैतिक अधिकार” का उपयोग करके समाज को ऐसे संघ को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे जो यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQIA विषमलैंगिकों की तरह “सम्मानजनक” जीवन जी सके। LGBTQIA+ का अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल और संबद्ध व्यक्ति।

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