संबंधित खबरें
Delhi Pollution News: दिल्ली सरकार और पुलिस के कामकाज पर SC का सवाल, कोर्ट कमिश्नर ने गिनाईं ये कमियां
Delhi Air Pollution: दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासी वार, विजेंद्र गुप्ता ने ने AAP सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव को लेकर AAP का बड़ा दांव, बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल का तोहफा
DUSU Election Result 2024: मतगणना में छठे चरण तक NSUI अध्यक्ष पद पर आगे, शाम तक परिणाम की उम्मीद
Delhi Election 2025: पंजाब उपचुनाव में ‘आप’ की ऐतिहासिक जीत, दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा
DUSU Election Result 2024: HC की रोक के बाद आज सभी पदों पर मतों की काउंटिंग शुरू, NSUI के उम्मीदवार आगे
India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार (6 जुलाई) को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनके मेडिकल रिकॉर्ड देखने की अनुमति दे दी। उन्हें स्वतंत्र रूप से उनकी ओर से मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से परामर्श करने और सलाह लेने की भी अनुमति दे दी। साथ ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी अटेंडेंट बनने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है।
कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार जेल अधीक्षक द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से विचाराधीन कैदी के साथ परिवार के किसी सदस्य को अटेंडेंट के रूप में तभी अनुमति दी जाती है, जब कैदी अस्पताल में भर्ती हो।अदालत ने कहा कि इस अदालत को जेल नियमों के खिलाफ जाकर आवेदक अरविंद केजरीवाल के लिए अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं दिखता।खासकर जेल अधिकारियों के इस तर्क के मद्देनजर कि कई अन्य कैदी भी आवेदक की तरह ही बीमारी का इलाज करा रहे हैं। उन्हें किसी अटेंडेंट को रखने की अनुमति नहीं दी गई है। अदालत ने कहा कि जेल अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है और कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित रूप से साझा किए जा रहे हैं।
अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के परिवार के सदस्य उन्हें एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार के अनुसार घर का बना खाना उपलब्ध करा रहे हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक आवेदक की अपनी पत्नी को डॉक्टरों के साथ अपनी चिकित्सा बैठकों/परामर्शों के चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना का संबंध है। उसे अनुमति दी जाती है और जेल अधिकारियों को आवेदक के चिकित्सा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके अधिवक्ता ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि उनका निर्धारित आहार ठीक से तैयार किया गया हो।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.