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India News (इंडिया न्यूज), Himachal Pradesh Tourism: हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटक देश-विदेश से आते हैं। इस दौरान वो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में गंदगी भी फैला देते हैं। जिसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि पर्यटकों के लिए अपने साथ कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया जाए। ताकि वे अपनी यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी कचरे को साफ कर सकें। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों द्वारा सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों से सीख ले।
बता दें कि, पीठ ने 19 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सभी पर्यटन स्थलों में स्थिरता को बढ़ावा देने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य को सिक्किम सरकार से सीख लेनी चाहिए। जिसमें राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए अपने वाहनों में एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही संबंधित टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों और वाहन चालकों पर कचरा संग्रह और निपटान के लिए कचरा बैग के उपयोग के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी डाली गई है। दरअसल, अदालत का यह आदेश हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संबंधी चिंताओं से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर आया है। अदालत ने राज्य सरकार को पर्यटकों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क लगाने पर विचार करने का भी सुझाव दिया था।
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अदालत ने आदेश में अपशिष्ट प्रबंधन की चिंताओं के लिए कई निर्देश सूचीबद्ध किए। इनमें शामिल हैं:-
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