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India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari Son: उत्तर प्रदेश के बाहुबली दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूरी दे दी है। अबू फखर खान नाम के एक शख्स को जान से मारने की धमकी देकर जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज एफआईआर पर जमानत मिली है। दरअसल, अब्बास अंसारी आउट उसके मामा आतिफ रजा और साथ-साथ उनके करीबी अफरोज को भी जमानत मिली है। इन तीनों की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो जाने के बाद अदालत ने 1 अगस्त को अपना फैसला रिजर्व कर लियाहै। यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एड से संबंधी एक विषय में जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अब्बास के मामा आतिफ रजा और उनके करीबी अफरोज जेल से छुट जाएंगे। शहर के कोतवाली में अबू फखर ने 12 अगस्त 2023 को अब्बास अंसारी के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल, दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी, पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और अंसारी परिवार के खास अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सबके खिलाफ रंगदारी, जान से मारने की धमकी, जमीन हड़पने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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दरअसल, यह आरोप लगाया था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बहुमूल्य व कीमती जमीन थी। मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों की मदद से 2012 में अबू फखर को लखनऊ के जेल बुलवाया और जमीन अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने को कहो और जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बताया जा रहा है कि दोषियों ने सर्किल रेट के बूनियाद पर 20 लाख का चेक और चार लाख कैश देकर बिन नाम का करा लिया था। इसी वक्त अफरोज, आतिफ रजा और अनवर पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे और उसे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के पास ले गए थे।
वहीं आरोप ये भी लगाया गया है कि अब्बास ने उसके माथे पर पिस्टल लगाकर उसे धमकाया था और चेक पर साइन करा लिया था। जिसके बाद अब्बास ने बैंक से लाखों रुपए निकाले और जमीन हड़प ली थी। इस पूरी घटना में मुख्तार की पत्नी आफ्शा भी शामिल थीं।
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