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India News (इंडिया न्यूज), Brazil Bans X: सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने ब्राजील में कानूनी अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरियास ने पूरे देश में एक्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जज ने बुधवार (30 अगस्त) को एलन मस्क की कंपनी को 24 घंटे के भीतर कानूनी अधिकारी नियुक्त करने की डेडलाइन दी। इससे पहले एक्स ने 17 अगस्त को अपने पुराने कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिलने का दावा करते हुए अपना ऑफिस बंद कर दिया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, एक्स कंपनी कई महीनों से कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के कारण जस्टिस डी मोरियास के साथ विवादों में घिरी हुई थी।
बता दें कि, यह विवाद उन अधिकारियों को हटाने के लिए था, जो देश में तख्तापलट की खबरों और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सामग्री को बढ़ावा दे रहे थे। ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने शुक्रवार (31 अगस्त) को अनुपालन न करने के लिए एक्स पर 18 मिलियन रियाल (करीब 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भी लगाया। वहीं न्यायाधीश ने संघीय न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि कंपनी ने बार-बार जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की और लगाया गया जुर्माना भी नहीं चुकाने को तैयार नहीं है। X पर 2024 के नगरपालिका चुनावों में ब्राज़ील की कानूनी व्यवस्था को दरकिनार करने और सोशल मीडिया पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया गया था।
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न्यायाधीश डी मोरेस ने कहा कि X ने चरमपंथी समूहों और डिजिटल आतंकवादियों की कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है। नाज़ी, नस्लवादी, फासीवादी, घृणास्पद और लोकतंत्र विरोधी भाषण फैलाने में मदद की है। ब्राज़ील के न्यायाधीश ने देश की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटे के भीतर X को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया। Apple और Google के पास अपने ऑनलाइन स्टोर से X ऐप को हटाने के लिए पाँच दिन हैं। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो प्रतिबंध के बाद X तक पहुँचने के लिए VPN जैसी विधि का उपयोग करती है। उसे प्रति दिन 50,000 रीसिस (लगभग $10,000) का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।
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